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इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला: ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे को मंजूरी, मुस्लिम पक्ष जाएगा SC

प्रयागराज. ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे की वैज्ञानिक पद्धति के खिलाफ मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने फैसला सुनाया. मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए वाराणसी जिला अदालत के एएसआई सर्वेक्षण आदेश को बरकरार रखा। गौरतलब है कि 27 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था. मुस्लिम पक्षकार मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी जिला जज के 21 जुलाई के एएसआई सर्वेक्षण आदेश को अदालत में चुनौती दी थी।

फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने मीडिया इंटरव्यू में कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और वाराणसी जिला अदालत के फैसले को प्रभावी बना दिया. उन्होंने एएसआई की ओर से हलफनामा दाखिल किया है. जिस पर कोर्ट ने कहा कि एएसआई के हलफनामे पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है. विष्णु शंकर जैन ने कहा कि एएसआई सर्वे आज से शुरू हो सकता है. एएसआई ने अपने हलफनामे में कहा है कि अगर खुदाई की जरूरत पड़ी तो कोर्ट से इजाजत ली जाएगी.

गौरतलब है कि 21 जुलाई को वाराणसी जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया था. जिसके बाद मसाजिद अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और रोक लगाने की मांग की. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद अंजुमन इंतजामिया कमेटी को हाईकोर्ट में अपील कर एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद हाई कोर्ट में तीन दिनों तक बहस चली और 27 जुलाई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया.

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