डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लोकसभा में पास, नियमों के उल्लंघन पर 250 करोड़ रुपये का जुर्माना

नयी दिल्ली। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लोकसभा में पास हो गया है. विधेयक में नियमों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं पर अधिकतम 250 करोड़ रुपये और न्यूनतम 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।
आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि यह बिल वैश्विक स्तर पर भारतीय नागरिकों के डेटा की सुरक्षा के लिए है। इस बिल के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक डेटा उल्लंघन के लिए 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। भारत में सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन डेटा इसके कानूनी डोमेन के अंतर्गत आएंगे।
इस बिल के मुताबिक उपभोक्ता की सहमति के बिना डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. कंपनियों को हर डिजिटल नागरिक को सारी जानकारी स्पष्ट और सरल भाषा में उपलब्ध करानी होगी। ग्राहक किसी भी समय अपनी सहमति वापस ले सकता है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल नागरिकों के लिए जरूरी माना जा रहा है. वास्तव में, हम संबंधित कंपनी या प्लेटफ़ॉर्म को कहीं भी पंजीकरण करते समय हमारे व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। इसमें कंपनी और यूजर के बीच स्थिति साफ नहीं है कि कंपनी इस डेटा का इस्तेमाल कैसे करेगी.
आपको बता दें कि पर्सनल डेटा में लोगों का फोन नंबर, आधार, पैन, पता, लोकेशन शामिल होता है। इसके लीक होने से हैकर्स आसानी से यूजर्स की जानकारी तक पहुंच हासिल कर सकते हैं और उनके बैंक खाते खाली करने से लेकर हर तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि देश के तमाम नीतिगत संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे कि देश में डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक ऐसा कानून होना चाहिए जो आम लोगों के डेटा की सुरक्षा करे.