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पीएम मोदी की डिग्री मामले में केजरीवाल और संजय सिंह को झटका, हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार किया

गांधीनगर
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है. यह निर्णय सत्र न्यायालय में उनकी पुनरीक्षण याचिका के निपटारे तक लागू है। प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी पर टिप्पणी करने पर दोनों के खिलाफ मानहानि का मामला चल रहा है. आप नेताओं ने अहमदाबाद में एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है। ऐसी स्थिति में, उन्होंने कार्यवाही पर तब तक रोक लगाने की मांग की जब तक कि मजिस्ट्रेट समन के खिलाफ उनके पुनरीक्षण आवेदन पर निर्णय नहीं ले लेता।

एक मजिस्ट्रेट ने पहले दोनों को समन जारी किया था और उन्हें 11 अगस्त को पेश होने के लिए कहा था। उन्होंने सत्र अदालत के समक्ष आदेश को चुनौती दी, जिसने 5 अगस्त को कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में उन्होंने राहत के लिए गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. गुजरात विश्वविद्यालय ने अपनी डिग्रियों का खुलासा नहीं करने पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक बयान देने के आरोप में दोनों नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

इस साल 17 अप्रैल को पारित एक आदेश में, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) जयेशभाई चौटिया ने कहा था कि केजरीवाल और संजय सिंह द्वारा दिए गए बयान प्रथम दृष्टया मानहानिकारक थे। न्यायाधीश ने पेन ड्राइव पर साझा किए गए मौखिक और डिजिटल साक्ष्य पर विचार करने के बाद आदेश पारित किया। इसमें गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद किए गए केजरीवाल के ट्वीट और भाषण शामिल थे।

उच्च न्यायालय के फैसले में, न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने विश्वविद्यालय द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और कहा कि उसे प्रधान मंत्री मोदी की डिग्री का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मजिस्ट्रेट ने राय दी कि आरोपी राजनेता एक सुशिक्षित राजनीतिक पदाधिकारी है। वे जानते हैं कि उनके बयानों का जनता पर व्यापक असर पड़ता है.

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