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दिल्ली सेवा विधेयक बना कानून, अधिसूचना जारी

नई दिल्ली। दिल्ली सेवा विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है. देश की राजधानी में अब यह कानून बन गया है. केंद्र सरकार की अधिसूचना में दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने 1 अगस्त को संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 पेश किया। यह कानून दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी अध्यादेश की जगह लेगा।

अधिसूचना में सरकार ने कहा कि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा। यह कानून 19 मई 2023 से लागू होगा. खंड (v) के प्रावधानों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 2 में शामिल किया गया है। प्रशासक को संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जाता है।

नियंत्रण केंद्र सेवा मंत्रालय में रहेगा

राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों के निलंबन और पूछताछ जैसी कार्रवाई भारत सरकार के नियंत्रण में होगी। इसे 1 अगस्त को संसद में पेश किया गया था. ज्यादातर विपक्षी दल इस बिल के विरोध में थे.

राज्यसभा में विपक्षी एकता फेल

दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के बाद 1 अगस्त को राज्यसभा में वोटिंग हुई. राज्यसभा में यह बिल 131 वोटों से पास हो गया. बिल के विरोध में 102 वोट पड़े. इससे पहले विपक्षी दलों के बहिष्कार के बाद यह बिल लोकसभा में पारित हो गया था.

इस कानून में क्या है?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इस पर मुहर लगाने के बाद यह कानून बन गया है. अध्यादेश मई में पेश किया गया था. हालाँकि, धारा 3ए को विधेयक से हटा दिया गया था। इस वर्ग का कहना था कि दिल्ली विधानसभा का सेवाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है. यह धारा उपराज्यपाल को अधिकार प्रदान करती थी।

विधेयक में एक प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन से संबंधित है। यह अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और नियंत्रण से जुड़े फैसले लेगा. इस प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे.

प्राधिकरण भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था के अलावा अन्य मामलों से निपटने वाले अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की सिफारिश करेगा। वहीं, अगर किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी तो इसकी अनुशंसा प्राधिकार से की जायेगी. हालांकि, फैसला उपराज्यपाल लेंगे।

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