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शादी के दो माह बाद प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, दोनों को आजीवन कारावास की सजा

रांची. झारखंड की हज़ारीबाग़ जिला अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी और प्रेमिका को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है. शादी के 61वें दिन महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की चाकू से गोदकर और पत्थर मारकर हत्या कर दी।

घटना साल 2020 में हज़ारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में घटी थी. गिद्दी जिले के चुंबा निवासी कंचन कुमारी और विकास कुमार की शादी तय हुई थी, लेकिन कंचन का पहले से ही शिवानंद प्रसाद नाम के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था. उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे मारने की साजिश रची.

सबसे पहले उस ने शिवानंद को अपने पति विकास से मिलवाया. फिर एक दिन शिवानंद ने विकास को बुलाया और उसे शराब पिलाई और फिर चाकू से उसकी हत्या कर दी. इतना ही नहीं उसके चेहरे पर पत्थर मार दिया गया.

पुलिस ने विकास का शव हजारीबाग के सिंघानी में सड़क के पास से बरामद किया. विकास के पिता सुभाष चंद्र प्रसाद के लिखित बयान पर मुफस्सिल थाने में अज्ञात की हत्या का मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस जांच के दौरान मामले का खुलासा हुआ. पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. अभियोजन पक्ष ने अदालत में 11 गवाहों का बयान दर्ज कराया. इसके साथ ही अदालत के समक्ष छह साक्ष्य भी पेश किये गये. इसमें एफएसएल रिपोर्ट भी शामिल है.

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने कंचन कुमारी और उसके प्रेमी शिवानंद प्रसाद को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं देने पर दोनों दोषियों को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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