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निठारी कांड: सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी किया, निचली अदालत ने सुनाई फांसी की सजा

प्रयागराज. नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में दोषी पाए गए सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंधेर की अपील को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को मंजूरी दे दी। हाई कोर्ट ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई मौत की सजा को रद्द करते हुए दोनों आरोपियों को बरी कर दिया. सुरेंद्र कोली ने 12 मामलों में मौत की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की, जबकि मनिंदर सिंह पंधेर ने दो मामलों में सजा के खिलाफ अपील दायर की.

इन अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा था. उच्च न्यायालय में अपीलों की सुनवाई 134 कार्य दिवसों में की गई। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 15 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुबह करीब 11 बजे जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस एसएचए रिजवी की खंडपीठ ने फैसला सुनाया.

 

गौरतलब है कि 2006 में निठारी कांड का खुलासा हुआ था. इस मामले में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को मौत की सजा सुनाई थी. गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी. मौजूदा 12 याचिकाओं में से सुरेंद्र कोली की पहली याचिका 2010 में दायर की गई थी। हालांकि, इन याचिकाओं के अलावा हाई कोर्ट ने कोली की कुछ अर्जियों का निपटारा कर दिया है. अदालत ने एक मामले में मौत की सजा को बरकरार रखा था, जबकि दूसरे मामले में देरी के आधार पर इसे आजीवन कारावास में बदल दिया था।

आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई कि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है. वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर ही उन्हें दोषी ठहराया गया है और मौत की सजा सुनाई गई है।’ याचिकाओं में मौत की सजा को रद्द करने की अपील की गई थी. जबकि मनिंदर सिंह पंधेर को एक मामले में हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है. सुरेंद्र कोली नोएडा में मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी का केयरटेकर था. उस पर गरीब नाबालिग लड़कियों को काम पर रखने और फिर उनका यौन शोषण कर उन्हें नहर में फेंकने के सबूत मिटाने की कोशिश करने का आरोप था। इस आपराधिक कृत्य में पंढेर भी शामिल था. सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया और गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने सजा सुनाई. जिसके खिलाफ अपील दायर की गई है.

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