संघ पर दर्ज होगा अवैध शस्त्र रखने का मामला, न्यायालय ने दिये निर्देश

नागपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नागपुर ने कोतवाली पुलिस नागपुर को 28 दिन के अंदर अवैध शस्त्र रखने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर, कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। यह पहला मौका है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ अवैध शस्त्र रखने का कोई मामला दर्ज होने जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहितन जबलपुरे ने 2018 में कोतवाली पुलिस नागपुर के यहां अवैध शस्त्र रखने,शस्त्रों की पूजा करने तथा शस्त्रों का प्रदर्शन करने की शिकायत दर्ज कराई थी।पुलिस ने इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। फलस्वरुप शिकायतकर्ता ने न्यायालय में मामला दर्ज कराया था। जिला न्यायालय द्वारा 2018 में नागपुर पुलिस से जवाब मांगा था। पुलिस ने अभी तक कोई जवाब न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया, नाही कोई कार्रवाई की। इस पर शिकायतकर्ता ने पुन: न्यायालय की शरण ली।
विजयदशमी पर्व पर संघ कार्यालय में शस्त्रों की पूजा होती है। संघ मुख्यालय में कितने शस्त्र हैं, इसकी जानकारी पुलिस एवं जिला प्रशासन के पास नहीं है। शाखाओं में अवैध तरीके से शस्त्रों का अभ्यास कराया जाता है। पथ संचालन और धार्मिक कार्यक्रमों में खुलेआम शस्त्रों का प्रदर्शन किया जाता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नागपुर ने मामले की सुनवाई करते हुए कोतवाली पुलिस नागपुर को 28 दिन के अंदर मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। संभवत यह देश का पहला मामला है। जब संघ के खिलाफ कोई मुकदमा अवैध शस्त्र रखने के बारे में दर्ज होगा।