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पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में पहुंची 51 शिकायतें, 22 का हुआ मौके पर निराकरण

 

वैढ़न,सिंगरौली। पुलिस अधीक्षक जिला सिंगरौली मो. यूसुफ कुरैशी (भा.पु.से.) द्वारा आज दिनांक 20-06-2023 दिन-मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में बने रूस्तम जी कॉनफ्रेन्स हॉल में जनसुनवाई की गई। पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में, निरीक्षक रावेन्द्र दिवेदी, थाना प्रभारी नवानगर, निरीक्षक शंखधर दिवेदी थाना प्रभारी विंध्यनगर, निरीक्षक अर्चना दिवेदी महिला थाना प्रभारी, उपनिरीक्षक नीरज सिंह थाना वैढ़न एंव पु.अ. कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

पुलिस अधीक्षक मो. यूसुफ कुरैशी की जनसुनवाई में लगभग 90 लोग उपस्थित हुये जिसमें से आवेदक के रूप में 51 व्यक्तियों नें आवेदन पत्र समक्ष में प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक नें शिकायतो को गंभीरता से सुना गया, 22 शिकायतो का मौके में किया निराकरण कराया गया।
पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए करीबन प्रत्येक आवेदकों से रू-ब-रू होकर उनकी शिकायतो को जनसुनवाई के माध्यम से गंभीरतापूर्वक सुना जाकर एवं संबंधित राजपत्रित अधिकारी (पुलिस)/थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी को त्वरित जॉच कर आवेदक की शिकायत का निराकरण किये जाने के आदेश दिये गये। जनसुनवाई में महिला फरियादियों की शिकायतो को तत्परता से कार्यवाही किये जाने हेतु निरीक्षक अर्चना द्विवेदी, महिला थाना प्रभारी से शिकायत की कॉउंसलिंग कराई जाकर उनकी शिकायतो के निराकरण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया।

पुलिस अधीक्षक नें कहा कि जनसुनवाई की प्रत्येक शिकायत हमारे लिये महत्वपूर्ण है, भले ही वह शिकायत अन्य विभाग से संबंधित क्यों ना हो उसके समाधान के लिये हमे हरसंभव प्रयास किये जाने है, संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर उनका निराकरण कराया जाना है, ताकि कोई भी आवेदक निराश ना रहे। साथ ही जनसुनवाई में उपस्थित आवेदक की कार्यवाही हेतु 24 घण्टे के अंदर पुलिस अधिकारी समस्या का निदान करने उसके पास पहुचें।पुलिस अधीक्षक नें समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि जो थाना प्रभारी जनसुनवाई में उपस्थित नही हो पाता है वह अपने थाना में मौजूद रहेगे और सभी अपने-अपने स्तर पर जनसुनवाई का आयोजन कर अधिक से अधिक से आवेदको की शिकायतो का निराकरण सुनिश्चित करेगे।पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारियों को प्रत्येक जनसुनवाई की शिकायत में कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन 02 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से भेजने के लिये निर्देशित किया गया।

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