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होटल, धर्मशाला, कम्पनियो में कार्यरत व्यक्ति की सूचना संबंधित थानो मे देना अनिवार्य

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रतिबंधत्मक आदेश

वैढ़न,सिंगरौली। पुलिस अधीक्षक सिंगरोली मोहम्मद यूसुफ कुरैशी द्वारा इस आशय से अवगत कराया गया है कि सिंगरौली जिले में अन्य जिलो, राज्यो आकर व्यक्ति विभिन्न कंपनियो,मकान मालिको, होटलो, लॉज एवं अन्य क्षेत्र में नौकरी कर रहे है जिनकी जानकारी संबंधित संस्थानो द्वारा समय समय पर नही दी जाती। जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिले में निवासरत सभी व्यक्तियो की जानकारी होना आवश्यक है।उपरोक्त परिस्थितियो को दखेते हुये पुलिस अधीक्षक सिंगरौली द्वारा वांछित जानकारी प्रदान करने हेतु दण्ड प्रक्रिया की धारा 1973 की धारा 144 के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरूण परमार के द्वारा प्रतिबंधत्मक आदेश जारी किये गये है।
जारी आदेश के तहत सिंगरौली जिले मे संचालित समस्ट होटलो, लॉज,धर्मशाला रिजार्ट,संचालक अथवा माकान किराये पर दिये जाने वाले माकान मालिको की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने प्रतिष्ठानो में रूकने अथवा कार्य करने वाले व्यक्तियो से विधिवत परिचय पत्र प्राप्त कर संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड,परिचय पत्र आदि से पूर्णत: संतुष्ट होकर रूकने वाले व्यक्ति की विस्तृत जानकारी लेकर अपने होटलो, लॉज, धर्मशाला रिसार्ट अथवा माकान में रूकने की अनुमति प्रदान करे। एवं नियमानुसार जानकारी पुलिस प्रशसान को प्रदान करे।

जारी आदेश के अनुसार सिंगरौली जिले अंतर्गत समस्त माकान मालिको को उनके माकान में निवास करने वाले किरायेदारो एवं माकान में काम करने वाले घरेलू नौकरो की जानकारी संबंधित थाने में जमा करना अनिवार्य होगा। सिंगरौली जिले में संचालित सभी होटल व्यावासयियो को उनके होटल में जिले के बाहर से आकर रूकने एवं कार्य करने वाले व्यक्तियो की जानकारी संबंधित पुलिस थाने में प्रतिदिन उपलंब्ध कराना अनिवार्य होगा। सिंगरौली जिले मे संचालित सभी प्राईवेट कंम्पनियो एवं अन्य प्रतिष्ठानो दुकान संचालको को उनके परियोना, प्रतिष्ठान,दुकान आदि में कर्य करने वाले कर्मचारियो की जानकारी संबंधित पुलिस थानो में उपलंब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही सिंगरौली जिले में संचालित ट्रन्सपोर्ट एजेंसियो को उनके आधीन कार्य करने वाले कर्मचारियो वाहन चालको ,हेल्परो की आदि की जानकारी संबंधित पुलिस थाने में देना अनिवार्य होगा।जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश में कहा गया है कि चूकि मेरे समंक्ष ऐसी परिस्थियां है कि जन सामान्य को जिन्हे यह आदेश निर्दिष्ट है को व्यक्तिश: सूचित करना संभव नही है अंत: दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 144 के तहत एकपंक्षीय रूप से यह आदेश परित किया गया है।

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