दुष्कर्म के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास, चौबिस हजार का हुआ जुर्माना

वैढ़न,सिंगरौली। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी रामकुमार कोल निवासी बदिया मोहल्ला पंजरेह बस्ती, थाना मोरवा को माननीय न्यायालय श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट 2012 द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी के विरूद्ध बलात्कार का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर सश्रम आजीवन कारावास तथा चौबिस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
मिली जानकारी के अनुसार अभियोक्त्री ने उसके माता व पिता के साथ दिनांक 08:062021 को पुलिस थाना मोरवा में उपस्थित होकर इस आशय की शिकायत की कि दिनांक 07.06.2021 को वह उसके घर वालों के साथ बगल में रिश्ते के बड़े पापा अभियुक्त रामकुमार के यहां दीदी की विदाई में गई थी। वहां वह रात में रुक गई और उसके माता-पिता वापस घर चले गए। रात में अभियुक्त स्वयं की पत्नी से लड़ाई-झगड़ा किया तब बड़ी मां नाराज होकर झुमरिया टोला चली गई और वह सभी बच्चों के साथ वहीं सो गई थी। रात में अभियुक्त ने उससे खाना मांगा तब वह खाना, पानी लेकर टीवी वाले कमरे में अभियुक्त के पास गई तब अभियुक्त ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया एवं उसके साथ जबरदस्ती बलात्संग किया और बोला की चुपचाप यही सो जाओ किसी को कुछ बताना नही। सुबह घर जाकर मां को सारी बात बताई एवं थाना मोरवा जाकर रिपोर्ट की।
उक्त सूचना पर थाना मोरवा का अपराध क्रमांक- 319/2021 धारा – 342, 376, 376(3), 506 व 376(2)च भारतीय दंड संहिता, 1860 और धारा 3,4,5(एन) व 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस के द्वारा जॉच के दौरान तत्परता पूर्वक विवेचना किया जाकर आवश्यक साक्ष्य संकलन कर आरोपी की पता तलाश कर गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया एवं चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
माननीय न्यायालय श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट 2012 द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी रामकुमार कोल निवासी बदिया मोहल्ला पंजरेह बस्ती, थाना मोरवा जिला सिंगरौली म.प्र के विरूद्ध बलात्कार का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर सश्रम आजीवन कारावास तथा चौबिस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले श्री आनंद कमलापुरी, ए.डी.पी.ओ. एवं विवेचनाकर्ता अधिकारी उप निरीक्षक रुपा अग्निहोत्री , तत्का. थाना मोरवा हाल महिला थाना एवं माननीय न्यायालय के समक्ष साक्षियों को उपस्थित कराने वाले पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों की सराहनीय भूमिका रही।
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